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Chittfund Act 2019

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chittfund act 2019 india hindi me jaankaari

चिट्ट फंड अधिनियम 2019 भारत में लागू होने वाला एक कानून है, जो चिट्ट फंड के लिए नियम और विनियमों को स्थापित करता है। यह अधिनियम 2019 के तहत एक संस्था या व्यक्ति द्वारा चिट्ट फंड चलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:

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  1. चिट्ट फंड के लिए एक पंजीकृत संस्था या व्यक्ति का होना चाहिए।
  2. चिट्ट फंड के लिए उपलब्ध कराया गया कुल धन राशि का 100% दाखिला किया जाना चाहिए।
  3. चिट्ट फंड की अवधि को स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया जाना चाहिए और उसे वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।
  4. चिट्ट फंड में निवेश करने से पहले, संस्था या व्यक्ति को चिट्ट फंड की सभी शर्तें समझना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए।
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चिट्ट फंड अधिनियम 2019 का उद्देश्य चिट्ट फंड से जुड़ी विवादों को रोकना और चिट्ट फंड के संचालन में संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए नियमों को सुलभ बनाना है।

Chittfund malik par jama dhan nahi lotane par kya karwahi hoti hai hindi me jaankaari

चिट्ट फंड मालिक पर जमा धन नहीं लौटाने पर कानून द्वारा कार्रवाई की जाती है। चिट्ट फंड अधिनियम 2019 के तहत, चिट्ट फंड मालिक को निम्नलिखित जुर्मों के लिए दंडित किया जा सकता है:

  1. चिट्ट फंड में दाखिला करने से पहले इसकी जानकारी छिपाना या झूठी जानकारी देना।
  2. चिट्ट फंड से अतिरिक्त धन प्राप्त करना।
  3. चिट्ट फंड में से धन चोरी करना या उसे दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग करना।
  4. चिट्ट फंड में निवेश करने के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करना।

चिट्ट फंड में जमा धन का वापस न करने पर, संबंधित चिट्ट फंड संस्था या व्यक्ति द्वारा उपयुक्त न्यायालय में केस दायर किया जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित संस्थाओं के खिलाफ संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है।

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Chittfund news

chittfund ya society malik court adesh ke baad bhi jama dhan nahi de to kya karwahi hogi hindi me janakari step by step

अगर चिट्ट फंड या सोसायटी के मालिक ने न्यायालय के आदेश के बाद भी जमा धन नहीं दिया है, तो निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है:

  1. अगले कदम के लिए न्यायालय से सलाह लें: न्यायालय के आदेश के बाद भी जमा धन न देने पर, आप न्यायालय से अगले कदम के लिए सलाह ले सकते हैं। एक वकील की सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है।
  2. जमा धन के लिए अनुरोध पत्र भेजें: अगला कदम है कि आप चिट्ट फंड या सोसायटी के मालिक के प्रति जमा धन के लिए अनुरोध पत्र भेजें। इसमें आपको जमा धन की संख्या और तारीख, न्यायालय का नाम और आदेश की तिथि शामिल होना चाहिए। इस पत्र को दाखिल करने से पहले, इसे विवरण से जांच लें और एक प्रति भी इसे न्यायालय को भेजें।
  3. उचित दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाएं: आपको उचित दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनानी होगी, जैसे कि न्यायालय का आदेश, अनुरोध पत्र, नोटिस आदि। इन दस्तावेजों को संग्रहीत करें

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chittfund samuh jama paisa n de to uski janhit yachika suprim court ko kaise likhe hindi me jaankaari

चिट्ट फंड समूह में जमा पैसा न देने की स्थिति में, आप उचित वक्तव्य के साथ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। यह निम्नलिखित चरणों द्वारा किया जा सकता है:

  1. जनहित याचिका तैयार करें: सबसे पहले, आपको एक जनहित याचिका तैयार करनी होगी। इसमें आपको अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताना होगा, इस समस्या से कैसे नुकसान हो रहा है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपकी याचिका क्या है। आप इसे हिंदी भाषा में लिख सकते हैं।
  2. जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें: जनहित याचिका तैयार होने के बाद, आपको इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। इसके लिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के निजी या सार्वजनिक लिपिक को अपनी याचिका संलग्न करके भेजना होगा। आप अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के नाम पते पर भेज सकते हैं।
  3. याचिका की प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करें: जब आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगी
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चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत प्रधानमंत्री को भेजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

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  1. शिकायत तैयार करें: सबसे पहले, आपको चिट्ट फंड से संबंधित अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से लिखना होगा। शिकायत में आपको अपनी समस्या को बताना होगा और क्या है जो आपके साथ गलत हो रहा है। इसमें चिट्ट फंड के नाम, आपका नाम, आपके संपर्क विवरण, शिकायत का विस्तार और समस्या के साथ होने वाले क्षतिपूर्ति का विवरण होना चाहिए।
  2. पत्र तैयार करें: अपनी शिकायत के बारे में लिखने के बाद, अब आपको पत्र तैयार करना होगा। आप अपना पत्र हिंदी भाषा में लिख सकते हैं।
  3. प्रधानमंत्री को पत्र भेजें: पत्र तैयार होने के बाद, अब आपको पत्र को प्रधानमंत्री को भेजना होगा। आप पत्र को भारत के प्रधानमंत्री के नाम पते पर भेज सकते हैं।

आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संबंधित विभाग या निर्देशक मंत्रालय को भेजी जाए

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chittfund samuh ke paisa samay par n dene ki complain sansad me kaise ki jaati hai hindi me jaankaari step by step

चिट्ट फंड समूह के पैसे समय पर न देने की शिकायत संसद में निम्नलिखित चरणों का पालन करके की जा सकती है:

  1. निर्माण करें और अपनी शिकायत का विवरण लिखें: सबसे पहले, आपको एक पत्र तैयार करना होगा जिसमें आप अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से लिखें। आप अपनी समस्या को बताना होगा और चिट्ट फंड समूह से जुड़ी सभी जानकारी को शामिल करना होगा। अपने नाम, पता और संपर्क विवरण के साथ अपने शिकायत का विस्तार लिखना न भूलें।
  2. अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद के पते का पता लगाएं: आपको जानना होगा कि आपके संसदीय क्षेत्र में कौन सा सांसद है। आप इसके लिए ई-संसद वेबसाइट (https://eparliament.nic.in/) पर जा सकते हैं और अपने राज्य या जिले का चयन करके अपने संसदीय क्षेत्र का नाम और संसदीय क्षेत्र के सांसद के नाम को जान सकते हैं।
  3. संसदीय क्षेत्र के सांसद को पत्र भेजें: एक बार जब आप अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद का पता लगा लें

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चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत अपने राज्य के मुख्यमंत्री से की जा सकती है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं:

  1. शिकायत का विवरण लिखें: सबसे पहले, आपको एक पत्र लिखना होगा जिसमें आप अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से लिखें। आप अपनी समस्या को बताना होगा और चिट्ट फंड समूह से जुड़ी सभी जानकारी को शामिल करना होगा। अपने नाम, पता और संपर्क विवरण के साथ अपने शिकायत का विस्तार लिखना न भूलें।
  2. अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पते का पता लगाएं: आपको जानना होगा कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। आप अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
  3. मुख्यमंत्री को पत्र लिखें: आपको अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर उन्हें अपनी शिकायत के बारे में सूचित करना होगा। आपको अपने पत्र में अपनी शिकायत के विवरण को विस्तार से लिखना होगा
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चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत के लिए आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज कर सकते है

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अगर आपने चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत पुलिस में दर्ज की है और उस पर FIR दर्ज कर दी गई है, और आप बिना वकील के उस FIR के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:

  1. सूचित करें: जब आपको पता चले कि आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, तो आपको उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन के थानेदार को देनी होगी। आप उन्हें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में मिल सकते हैं या उनके पास फोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
  2. अधिकारियों के साथ मिलें: आपको उन पुलिस अधिकारियों से मिलना होगा जिन्होंने आपके खिलाफ FIR दर्ज की है। आप उनसे मिलकर अपनी बात कहें और उनसे आगे की कार्रवाई के बारे में पूछें।
  3. शिकायत का पत्र लिखें: अगर आप अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद भी आपकी समस्या हल नहीं हुई है, तो आप उनके खिलाफ शिकायत का पत्र लिख सकते हैं। आपको इस पत्र में अपनी समस्या के विवरण को विस्तार से लिखना होगा।

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चिट्ट फंड मामलों में पुलिस आमतौर पर तीन स्तरों पर कार्रवाई करती है: पहला, जब आप शिकायत दर्ज करते हैं तो वे संज्ञान में लेती हैं और जाँच करती हैं कि क्या अपराध के तत्व हैं। दूसरा, जब वे अपराध के तत्व पाते हैं तो वे आरोपियों को गिरफ्तार करती हैं। तीसरा, जब वे आरोपियों को गिरफ्तार करती हैं, तो वे उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश करती हैं।

यदि आपकी शिकायत दर्ज होती है और अपराध के तत्व पाए जाते हैं तो वे आमतौर पर गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के घर या कार्यालय पर छापेमारी करते हैं।

नोट -सभी जानकारिया विभिन्न किताबो से जमा करके प्रकाशित की गयी है किसी तरह की कोई कारवाही करने की सलाह हमारे जरिये नहीं दी जा रही है ना ही कही पर भी धन जमा करने व् भेजने की सलाह हम नहीं देते है l देश में चल रही ठग कंपनी और सोसाइटी पर होने वाली या करवाई गयी जानकारी को ही प्रकाशित करके आमजन को ठगी से बचाने का प्रयास किया है l

आर्टिकल में आमजन व् प्रशासन के जरिये की जाने वाली कारवाही का प्रकाशन करने का मात्र एक छोटा सा प्रयास है जो सरकारी तंत्र के जरिये अपनाया गया है चिट फण्ड कानून बनाकर l

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