chittfund act 2019 india hindi me jaankaari
चिट्ट फंड अधिनियम 2019 भारत में लागू होने वाला एक कानून है, जो चिट्ट फंड के लिए नियम और विनियमों को स्थापित करता है। यह अधिनियम 2019 के तहत एक संस्था या व्यक्ति द्वारा चिट्ट फंड चलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा:
- चिट्ट फंड के लिए एक पंजीकृत संस्था या व्यक्ति का होना चाहिए।
- चिट्ट फंड के लिए उपलब्ध कराया गया कुल धन राशि का 100% दाखिला किया जाना चाहिए।
- चिट्ट फंड की अवधि को स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया जाना चाहिए और उसे वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- चिट्ट फंड में निवेश करने से पहले, संस्था या व्यक्ति को चिट्ट फंड की सभी शर्तें समझना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए।
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चिट्ट फंड अधिनियम 2019 का उद्देश्य चिट्ट फंड से जुड़ी विवादों को रोकना और चिट्ट फंड के संचालन में संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए नियमों को सुलभ बनाना है।
Chittfund malik par jama dhan nahi lotane par kya karwahi hoti hai hindi me jaankaari
चिट्ट फंड मालिक पर जमा धन नहीं लौटाने पर कानून द्वारा कार्रवाई की जाती है। चिट्ट फंड अधिनियम 2019 के तहत, चिट्ट फंड मालिक को निम्नलिखित जुर्मों के लिए दंडित किया जा सकता है:
- चिट्ट फंड में दाखिला करने से पहले इसकी जानकारी छिपाना या झूठी जानकारी देना।
- चिट्ट फंड से अतिरिक्त धन प्राप्त करना।
- चिट्ट फंड में से धन चोरी करना या उसे दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग करना।
- चिट्ट फंड में निवेश करने के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करना।
चिट्ट फंड में जमा धन का वापस न करने पर, संबंधित चिट्ट फंड संस्था या व्यक्ति द्वारा उपयुक्त न्यायालय में केस दायर किया जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित संस्थाओं के खिलाफ संबंधित अधिकारी द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है।
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अगर चिट्ट फंड या सोसायटी के मालिक ने न्यायालय के आदेश के बाद भी जमा धन नहीं दिया है, तो निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है:
- अगले कदम के लिए न्यायालय से सलाह लें: न्यायालय के आदेश के बाद भी जमा धन न देने पर, आप न्यायालय से अगले कदम के लिए सलाह ले सकते हैं। एक वकील की सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है।
- जमा धन के लिए अनुरोध पत्र भेजें: अगला कदम है कि आप चिट्ट फंड या सोसायटी के मालिक के प्रति जमा धन के लिए अनुरोध पत्र भेजें। इसमें आपको जमा धन की संख्या और तारीख, न्यायालय का नाम और आदेश की तिथि शामिल होना चाहिए। इस पत्र को दाखिल करने से पहले, इसे विवरण से जांच लें और एक प्रति भी इसे न्यायालय को भेजें।
- उचित दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाएं: आपको उचित दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनानी होगी, जैसे कि न्यायालय का आदेश, अनुरोध पत्र, नोटिस आदि। इन दस्तावेजों को संग्रहीत करें
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चिट्ट फंड समूह में जमा पैसा न देने की स्थिति में, आप उचित वक्तव्य के साथ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। यह निम्नलिखित चरणों द्वारा किया जा सकता है:
- जनहित याचिका तैयार करें: सबसे पहले, आपको एक जनहित याचिका तैयार करनी होगी। इसमें आपको अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताना होगा, इस समस्या से कैसे नुकसान हो रहा है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपकी याचिका क्या है। आप इसे हिंदी भाषा में लिख सकते हैं।
- जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें: जनहित याचिका तैयार होने के बाद, आपको इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। इसके लिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के निजी या सार्वजनिक लिपिक को अपनी याचिका संलग्न करके भेजना होगा। आप अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के नाम पते पर भेज सकते हैं।
- याचिका की प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करें: जब आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगी
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चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत प्रधानमंत्री को भेजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संबंधित विभाग या निर्देशक मंत्रालय को भेजी जाए
चिट्ट फंड समूह के पैसे समय पर न देने की शिकायत संसद में निम्नलिखित चरणों का पालन करके की जा सकती है:
चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत अपने राज्य के मुख्यमंत्री से की जा सकती है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं:
चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत के लिए आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज कर सकते है
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अगर आपने चिट्ट फंड से संबंधित शिकायत पुलिस में दर्ज की है और उस पर FIR दर्ज कर दी गई है, और आप बिना वकील के उस FIR के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं: