Advertisement

बीमारी से नोकरी जाने पर मिलेगा मुवावजा -CLAIM DUE TO ILLNESS REASION

Advertisement

बीमारी से नोकरी जाने पर मिलेगा मुवावजा -CLAIM DUE TO ILLNESS

REASION,

Advertisement

श्रमिक मुवावजा न्यूज़,श्रम कानून अपडेट ,श्रमिक लाभ न्यूज़,श्रमिक मुवावजा न्यूज़,

ब्रेकिंग न्यूज़ लेबर ला ,इंडिया श्रमिक बेनिफिट ला ,LABOUR LAW CORRECTION NEWS,LAW OF DUTY,UPDATE LABOUR KANUN,

भारत देश को मजदूरों को देश कहा जाये तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योकि काफी समय पहले अंग्रेजो ने बड़े दमनकारी नीति से यहाँ के लघु उद्योग धंधो को नष्ट कर दिया जिसके कारण सभी लोग दूसरे उधोग में मजदूरी करने को मजबूर हो गये साथ ही अंग्रेजो ने शिक्षा नीति में भी बदलाव करके मात्र लिपिक बनने के लिए भारतीयों को मजबूर कर दिया।

Advertisement

इसी का नतीजा है देश का युवा पढ़ा लिखा हो कर भी कोई अपना खुद का व्यवसाय नहीं कर पाता है।

देश में श्रमिक कानून

http://64.227.176.89/कोर्ट-में-4000-सरकारी-नोकरी-fourth-class-4000-j/

देश में अंग्रेजो ने अपने गुलामो से काम करने के लिए शख्त कानून बना रखे थे जो चीनी मिलो और कपडा मिलो में लगे श्रमिकों का शारीरिक रूप से शोषण करते थे अब देश के आजाद होने पर श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए बड़े बड़े श्रम कानून बनाये गए जिसमे श्रमिकों को लाभकारी योजनाओ से जोड़ा गया।

श्रमिकों के हितो की रक्षा के लिए अलग से श्रम मंत्रालय भी बनाया गया है जिसमे सभी श्रमिकों को योजना लाभ दिया जाता है जैसा की मजदूरों के स्वास्थय ईएसआई योजना को भी उधोगो पर लागु किया गया है साथ ही उनको काम छोड़ने के बाद यानि की सेवानिवृत होने पर कुछ धन राशि मिल सके इसके लिए PF के रूप में भी फंड जमा किया जाता है।

Advertisement
बीमारी से नोकरी जाने पर मिलेगा मुवावजा -CLAIM DUE TO ILLNESS REASION
बीमारी से नोकरी जाने पर मिलेगा मुवावजा -CLAIM DUE TO ILLNESS REASION

श्रम कानून में परिवर्तन

अब तक आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेको श्रम योजना को उधोगो पर लागु किया गया है अब हाल ही में एक श्रमिक हित योजना को लागु की किया है जिसमे अगर श्रमिक की लम्बी बिमारी चल रही है तो उसको उधोग विशेष से नहीं निकाला जा सकेगा।

http://64.227.176.89/railway-nokari-qualification-रेल्वे-नोकरी-किनको-मि/

श्रम कानून विधेयक 2019

जैसा की लम्बी बिमारी के चलने के कारण एक और तो श्रमिक आर्थिक रूप से कमजोर होता जाता है और उसका शरीर भी कोई अन्य काम करने की स्थिति में नहीं होता है जिसके कारण श्रमिक के साथ साथ उसके परिवार को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

इस विधेयक को श्रम कानून संशोधन भी कह दे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योकि इसमें पहले के तीन श्रम कानूनों को मिलाया गया है इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ,इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टेंडिंग ऑर्डर्स )एक्ट 1946 और औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में जारी एक बिजनेश स्टेंडर्ड की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है।

हाल मे क्या नियम लागु है

हाल ही में अभी औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के मुताबिक छटनी किये जाने पर नियोक्ता के द्वारा कामगारों को मुवावजा देना पड़ता है लेकिन एक्ट के अनुसार कुछ परिस्थितियों में उनको छूट मिली है। जिसमे अनुसाशनात्मक कार्वाही भी शामिल है।

जिसमें किसी मजदुर को लम्बी बिमारी के कारण निकला जाता है तो उसको मुवावजा देने का विकल्प नहीं है। लेकिन अब श्रम विधेयक के आ जाने पर लम्बी बिमारी के कारण अगर श्रमिक को निकाला जाता है तो अब मुवावजा मिल पायेगा सभी श्रम संगठन भी इस कानून के पक्ष में है।

http://labour.rajasthan.gov.in/

तय अवधि से पहले निकाला तो भी देना होगा मुवावजा

अब कोइ कंपनी श्रमिक को नोकरी से निकालती है तो उसको एक महीने सेलरी और मुवावजा देना पड़ता है। इसमें हर साल श्रमिक के 15 दिन के वेतन का भुगतान भी शामिल है साथ ही ऐसे कामगारों को छटनी से बचाने का प्रावधान भी है जिनको एक निश्चित समय के लिए नौकरी पर रखा गया था। हलाकि जब एक निश्चित समय से पहले कोई भी कम्पनी कामगार को निकालती है तो उसको मुवावजा देने का अधिकार होगा।

लेकिन तय समय पूरा हो जाने पर श्रमिक को कोई भी मुवावजा नहीं मिल पायेगा

Advertisement

किस मामले मे मुवावजा नहीं मिलेगा

इस विधेयक के अनुसार किसी भी नियोक्ता ने एक अनुबन्ध किया है उसके मुताबिक वह समय पूरा हो गया तो ऐसी स्थितिमें कामगार को कोई भी मुवावजा राशि कनही दी जाएगी लेकिन किये गये अनुबन्ध से पहले किसी भी कारण जैसा की मशीन का ख़राब होना या कच्चा माल न मिल पाना आदि समस्या के रहते नियोक्ता कामगार को काम से हटाता है तो उसको मुवावजा राशि यानि की कामगार की होने वाली मजदूरी क्षति राशि देनी पड़ेगी।

बीमारी से नोकरी जाने पर मिलेगा मुवावजा -CLAIM DUE TO ILLNESS REASION
बीमारी से नोकरी जाने पर मिलेगा मुवावजा -CLAIM DUE TO ILLNESS REASION

आर्टिकल का उद्देशय

इस आर्टिकल के जरिये आम जन को बताया गया है की आम नागरिक जो बीमारी के कारण बेरोजगार हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति ढगमगा जाती है जिससे आम नागरिक दिन ब दिन परेशानी मे गिर जाती है एक और उसके पास इलाज का पैसा नहीं रहता है जिसके कारण वह इलाज भी नहीं करा पाता है साथ ही उसके खाने दाने की समस्या भी पैदा हो जाती है ।

आर्टिकल के जरिये निजी कामगारों को जानकारी मिल पाएगी की बीमारी के कारण नोकरी जाने पर भी अब खर्चा मिल पाएगा जिससे आमजन के सामने परेशानी नहीं आ पाएगी

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *