Apply Driving Lience Online Hindi 2020,ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए ऑनलाइन ,अपने नाम से बनवाये ड्राइविंग लाइसेन्स
ड्राइविंग लाइसेन्स
Apply Driving Lience Online Hindi 2020 : भारत जैसे बड़े देश मे सबको वहाँ चलाने
Apply Driving Lience Online Hindi 2020,ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए ऑनलाइन ,अपने नाम से बनवाये ड्राइविंग लाइसेन्स
Apply Driving Lience Online Hindi 2020 : भारत जैसे बड़े देश मे सबको वहाँ चलाने
की पर्मिशन उनकी वाहन यानि गाड़ी चलाने की जानकारी या अनुभव के आधार पर दिया जाता है जैसे जैसे गाड़ीयो की सख्या देश मे बढ़ती गयी सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले लोगो का पंजीकरण यानि की रजिस्टेशन करना शुरू कर दिया जिसमे गाड़ी चलाने का अनुभव को प्राथमिकता के तोर पर रखा गया
ड्राइविंग लाइसेन्स लेने वालों को कुछ अपने डोकोमेंट को परिवहन विभाग मे फोरम के साथ देना होता है जो इस तरह से है
जब हमको अपने ड्राइविंग लाइसेन्स को अप्लाई करना है तो हमको परिवहन विभाग के पोर्टल पर क्लिक करना है
जब ड्राइविंग फोरम A भर जाता है तो B को भरा जाता है जिसमे निम्न भागो को भरा जाता है।
इस फोरम मे जमा किए गए या अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजो की लिस्ट की जानकारी देनी है जिसमे अप्लाई करने वाला अपने पते ,उम्र ,लर्निंग लाइसेन्स आदि जानकारी शामिल है।
फोरम के हिस्से मे चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र ,दस्तावेज़ छुट ,लाइसेन्स प्रमाण पत्र जमा कर दिये है जानकारी दी जाती है।
फोरम के इस भाग का प्रयोग उन आवेदक करते है जो 18 साल से कम उम्र के होने के कारण अपने अपने अपने माता पिता की सहायता से लरनिग लाइसेन्स का आवेदन करते है। इसे माता पिता का अनुमति पत्र माना गया है इस भाग मे माता पिता जिला परिवहन के ऑफिस मे जाकर अपने हस्ताक्षर कर अनुमति देने वाले होते है।
अंत मे फार्म को ऑनलाइन सबमिट करना होता है जिसे जमा करे पर क्लिक कर कर दिया जाता है इसके साथ ही एक पंजीकरण नमबर आता है जिसका प्रिंट ले लेना चाहिए ताकि अप्लाई किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेन्स के फोरम की प्रोगेस को जान लेते है।
अप्लाई किए गए फोरम के submit होते ही मोबाइल पर भी आवेदन का सबमिट होने का पंजीकरण का मैसेज आ जाता है।
दोस्तो आप इस आर्टिकल की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है लेकिन परिवहन विभाग के जिला कार्यालया मे कुछ कुछ बदलाव होते है ।
ड्राइविंग लाइसेन्स बनाने के फीस के चालान की जानकारी भी ले लेनी चाहिए जिसमे आवेदक को समय समय पर जिला परिवहन कार्यालया मे जाना होता है।